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HC में ACB ने दी जानकारी, नामकुम के तत्कालीन सीओ और कर्मचारी के खिलाफ मांगी गई है PE की अनुमति

Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद रांची के नामकुम इलाके में हुई भूमि की खरीद-बिक्री और अंचल के दस्तावेजों में हेरफेर...

Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद रांची के नामकुम इलाके में हुई भूमि की खरीद-बिक्री और अंचल के दस्तावेजों में हेरफेर की जांच एसीबी ने शुरू कर दी है. इस बीच इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाले थॉमस साइमन साइरिल हंस की याचिका पर शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान एसीबी की ओर से कोर्ट को यह बताया गया कि अंचल के अधिकारियों के विरुद्ध प्रारंभिक जांच कर ली गई है और पीई दर्ज करने के लिए अनुमति मांगी गई है. इसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई में पीई के संबंध में विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया. 4 मई को झारखंड हाईकोर्ट ने नामकुम अंचल के एक दाखिल-खारिज (म्यूटेशन) से जुड़े मामले में मूल रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराए जाने के विरुद्ध दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए एसीबी को पूरे केस की जांच का आदेश दिया था. झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर की बेंच ने इस मामले की सुनवाई हुई. जिस भूमि को लेकर मामला हाईकोर्ट की दहलीज तक पहुंचा है वह नामकुम अंचल के डुंडु इलाके में स्थित है.

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