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झारखंड मतदाता सूची 2026: गणना चरण के दौरान मतदाताओं को नहीं देना होगा कोई दस्तावेज, निर्वाचन आयोग ने जारी किया निर्देश

Ranchi: झारखंड में चल रही मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया को लेकर भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने एक बेहद महत्वपूर्ण और राहत भरा...

K. Ravi Kumar
के रवि कुमार

Ranchi: झारखंड में चल रही मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया को लेकर भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने एक बेहद महत्वपूर्ण और राहत भरा निर्देश जारी किया है. आयोग ने स्पष्ट किया है कि इन्यूमरेशन (गणना) फेज के दौरान मौजूदा मतदाताओं से किसी भी प्रकार का दस्तावेज एकत्र नहीं किया जाएगा. हाल ही में मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया से जुड़े एक हितधारक के अनुरोध पर मीडिया में कुछ खबरें प्रकाशित हुई थीं, जिसमें मांग की गई थी कि गणना चरण के दौरान ही मतदाताओं के सभी दस्तावेज एकत्र कर लिए जाएं. इस भ्रम को दूर करते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने आयोग के आधिकारिक आदेश का हवाला देते हुए स्थिति स्पष्ट की है.

क्या कहता है निर्वाचन आयोग का निर्देश?

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश संख्या 23/2025-ERS (Vol-II) दिनांक 14 मई के पैराग्राफ ‘d’ में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है, कि इन्यूमरेशन फेज के दौरान मतदाताओं से कोई भी दस्तावेज नहीं लिया जाना है. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने बताया कि यह निर्देश पूरी तरह से मतदाताओं के हित में जारी किया गया है. वर्तमान एसआईआर प्रक्रिया को बेहद पारदर्शी और सरल बनाया गया है. झारखंड की 2026 की मतदाता सूची में शामिल मौजूदा मतदाताओं में से दस्तावेज जमा करने वाले मतदाताओं की संख्या बहुत ही कम होगी.

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किसे और कब जमा करना होगा दस्तावेज?

दस्तावेज केवल उन्हीं चिन्हित मतदाताओं से एकत्र किए जाएंगे, जिनके विवरण में कोई विशेष विसंगति होगी और जिन्हें आयोग द्वारा आधिकारिक तौर पर नोटिस भेजा जाएगा. सत्यापन अवधि 5 अगस्त से 3 अक्टूबर 2026 तक है. इस अवधि के दौरान केवल नोटिस पाने वाले मतदाताओं को ही संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे.

मतदाताओं की श्रेणियों के लिए आसान गाइड

झारखंड की 2026 की मतदाता सूची के वे मौजूदा मतदाता, जिन्होंने बिना किसी विसंगति के पिछली एसआईआर मतदाता सूची के साथ अपना स्वयं का या अपने माता-पिता का मैपिंग कार्य पूरा कर लिया है. उन्हें इन्यूमरेशन फेज के दौरान कोई भी दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं है. उन्हें केवल एक भरा हुआ और हस्ताक्षरित इन्यूमरेशन फॉर्म और अपनी एक नवीनतम रंगीन फोटो बूथ लेवल ऑफिसर को देनी होगी. इसके बाद उनका नाम एसआईआर 2026 की प्रारूप मतदाता सूची में शामिल कर लिया जाएगा.

यदि उनके विधानसभा क्षेत्र में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उनके नाम पर कोई आपत्ति दर्ज कराई जाती है और निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सुनवाई का निर्णय लेते हैं, तभी ERO द्वारा उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा और सुनवाई की जाएगी. वे मौजूदा मतदाता, जिन्होंने पिछली सूची के साथ अपना या माता-पिता का मैपिंग तो पूरा कर लिया है, लेकिन उनके विवरण में कुछ गलतियां हैं. इन्हें भी इन्यूमरेशन फेज के दौरान कोई दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं है. इन्हें भी केवल एक नवीनतम रंगीन फोटो के साथ भरा हुआ और हस्ताक्षरित इन्यूमरेशन फॉर्म बीएलओ के पास जमा करना होगा. इनका नाम भी एसआईआर 2026 की प्रारूप मतदाता सूची में प्रदर्शित किया जाएगा.

अधिक जानकारी के लिए यहां संपर्क करें

मतदाता इस प्रक्रिया से जुड़ी किसी भी प्रकार की विस्तृत जानकारी या अपने नाम की स्थिति जांचने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.voters.eci.gov.in पर जा सकते हैं. निर्वाचन विभाग ने सभी नागरिकों से अपील की है, कि वे बिना किसी अफवाह में आए अपने बीएलओ के सहयोग से इन्यूमरेशन फॉर्म और फोटो जमा करने की प्रक्रिया को ससमय पूरा करें.

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