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आर्म्स एक्ट में धनबाद सिविल कोर्ट ने दो दोषियों को सुनाई तीन-तीन साल की सजा

Dhanbad: सिविल कोर्ट ने बैंक मोड़ थाना क्षेत्र से जुड़े एक चर्चित आर्म्स एक्ट के मामले में त्वरित सुनवाई पूरी करते हुए...

Dhanbad:  सिविल कोर्ट ने बैंक मोड़ थाना क्षेत्र से जुड़े एक चर्चित आर्म्स एक्ट के मामले में त्वरित सुनवाई पूरी करते हुए दो अभियुक्तों को दोषी करार दिया है और उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया है. कोर्ट ने बैंक मोड़ थाना कांड संख्या 249/23 के तहत दर्ज मामले में दोनों पक्षों की दलीलें और साक्ष्यों को देखने के बाद अभियुक्त राजू मिश्रा और दारा सिंह घटवार को तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने दोनों पर 10-10 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि जुर्माना राशि न देने पर दोषियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. अदालत के भीतर सरकार का पक्ष रखते हुए अपर लोक अभियोजक अपराजिता मिश्रा ने पैरवी की. अभियोजन पक्ष ने गवाहों के बयान और पुलिस द्वारा बरामद किए गए अवैध हथियारों को अदालत के समक्ष इस तरह पेश किया कि बचाव पक्ष के पास उनके दावों को काटने का कोई मौका नहीं बचा.

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