Ranchi : डायन-बिसाही का आरोप लगाकर महिला की हत्या करने की आरोपी बसंती देवी उर्फ बासो देवी को AJC अमित शेखर की अदालत ने दोषी करार दिया है. बसंती देवी की सजा की बिंदू पर 25 जून को सुनवाई होगी. मामला नामकुम थाना क्षेत्र के जामुन टोला का है. महिला की हत्या साल 2022 में की गयी. नामकुम पुलिस ने इस मामले में केवल उक्त महिला आरोपी के खिलाफ ही चार्जशीट दाखिल किया था.
नौ आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई थी
मृतिका के देवर की जीतराम लोहरा की 2012 में मौत हो गयी थी. वर्ष 2014 में जीतराम लोहरा के एकलौते पुत्र कृष्णा लोहरा की मौत सड़क दुर्घटना में हो गयी थी. जबकि मृतिका का कोई संतान नहीं था. उनकी जमीन हड़पने के लिए आरोपियों ने डायन-बिसाही बोलकर महिला को तरह-तरह से तंग करना शुरू कर दिया. इतना ही नहीं उसके साथ मारपीट भी किया जाता था. इसी क्रम में 23 जुलाई 2022 को महिला की हत्या कर दी गयी. नामकुम पुलिस ने मामले में नौ आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी.



