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पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड : दर्ज नहीं हुआ राजा पीटर का बयान, अगली सुनवाई 3 जुलाई को

Ranchi : सिविल कोर्ट रांची के एनआइए के विशेष न्यायाधीश अभिमन्यु कुमार की अदालत में पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड मामले...

Ranchi : सिविल कोर्ट रांची के एनआइए के विशेष न्यायाधीश अभिमन्यु कुमार की अदालत में पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड मामले में सुनवाई हुई. सुनवाई की दौरान पूर्व विधायक गोपाल कृष्ण पातर उर्फ राजा पीटर का बयान दर्ज होना था. लेकिन अदालत के व्यस्त होने के कारण उनका बयान नहीं लिया जा सका. अदालत ने मामले में अगली सुनवाई की तिथि 3 जुलाई निर्धारित की है.
इस मामले में पूर्व मंत्री गोपाल कृष्ण पातर उर्फ राजा पीटर, पूर्व नक्सली कुंदन पाहन, बलराम साहू उर्फ बोलो, राम मोहन सिंह मुंडा, कृष दांगी उर्फ सुशील दांगी, राजेश संथाल उर्फ राजेश दा, राधेश्याम बड़ाईक, प्रफुल्ल कुमार महतो उर्फ भक्ति महतो, टिपरू बुरमा, शेष नाथ सिंह आदि आरोपी हैं. पूर्व में सुनवाई के दौरान राजा पीटर को छोड़कर अन्य आरोपियों की पेशी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये हुई थी.

क्या है मामला

9 जुलाई 2008 को तमाड़ के तत्कालीन विधायक रमेश सिंह मुंडा की नक्सलियों ने गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी थी. इस जघन्य हत्याकांड की गंभीरता को देखते हुए मामले की कमान राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंपी गई थी. एनआईए ने इस पूरी साजिश की विस्तृत जांच की और कई महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए. इसी क्रम में 8 जुलाई 2016 को आरोपी पूर्व नक्सली राम मोहन सिंह मुंडा को गिरफ्तार किया गया था. जो मामले में अब तक न्यायिक हिरासत में है. बतातें चले की रमेश सिंह मुंडा की हत्या बुंडू में फुटबाल मैच के दौरान नक्सलियों ने कर दी थी. इस मामले में बुंडू थाना में कांड संख्या 65/ 2008 दर्ज किया था. इसे बाद में एनआइए ने टेक ओवर करते हुए 1/2017 दर्ज किया था.

 

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