Jamtara: नालसा के 90 दिवसीय प्रोग्राम के तहत आज बाल गृह जामताड़ा में डीएलएसए जामताड़ा की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम की शुरुआत DLSA के सचिव पवन कुमार ने की. माननीय सचिव ने कहा कि हर उम्र के बच्चे का अधिकार होता है. कोई भी बच्चा जन्म लेता है, तो उसके साथ ही उसे उसका अधिकार मिल जाता है. जैसे की जन्म के बाद से ही उस बच्चे को जीने और जीवन के सुरक्षा का अधिकार मिल जाता है, उसके विकास के लिए अच्छे भोजन और साफ पानी और स्वास्थ्य की सुरक्षा का अधिकार मिल जाता है. बच्चों को स्वास्थ्य के लिए टीकाकरण पोषण और मानसिक विकास के लिए जो अधिकार दिए हैं. वह अपने आप मिल जाते हैं. बच्चों को बेहतर भविष्य के लिए शिक्षा का अधिकार 6-14 बर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का अधिकार दिया गया है, बच्चों के हर प्रकार के शोषण दुर्व्यवहार, हिंसा और उपेक्षा से सुरक्षित रहने का भी अधिकार दिया गया है. 6 से 14 वर्ष के बच्चों को भारी कार्यों फैक्ट्री, दुकानों में काम करने की मनाही है.
संस्था के विरुद्ध कानूनी कारवाई का प्रावधान
अगर इस तरह का कार्य किसी संस्था में काम करते हुए पाया जाता है तो उस संस्था के विरुद्ध कानूनी कारवाई का प्रावधान है. किसी भी प्रकार के सहायता के लिए हेल्पलाइन नम्बर -1098 या DLSA जामतारा से संपर्क कर सकते है. कार्यक्रम को आगे जारी रखते हुए LADC की सहायक अधिवक्ता सरिता बर्मन ने कहा कि वर्तमान में समय में बच्चों के लिए बहुत सारे अधिकार दी जाती है. उसका उपयोग कर अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं. शिक्षा के क्षेत्र में शुरुआत से लेकर उच्च शिक्षा तक में छूट दी जा रही है. कार्यक्रम में बाल गृह अधीक्षक सुधीर गोस्वामी, हाउस फादर विनोद कुमार सिंह, रोपना मंडल, अधिकार मित्र ऑर मेघा गुप्ता मौजूद रहे.

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