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रांची: अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटर पर बड़ी कार्रवाई: सिटी अल्ट्रासाउंड सील, मशीन और दस्तावेज जब्त

Ranchi: डीसी मंजूनाथ भजन्त्री के निर्देश पर जिला प्रशासन ने रांची में अवैध रूप से संचालित अल्ट्रासाउंड सेंटरों के खिलाफ एक बड़ी...

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Ranchi: डीसी मंजूनाथ भजन्त्री के निर्देश पर जिला प्रशासन ने रांची में अवैध रूप से संचालित अल्ट्रासाउंड सेंटरों के खिलाफ एक बड़ी और सख्त कार्रवाई की है. गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन की टीम ने कांटा टोली चौक के स्थित एक केंद्र पर छापेमारी कर उसे तत्काल प्रभाव से सील कर दिया है. प्रशासन को लगातार इनपुट्स मिल रहे थे कि शहर में कुछ जगहों पर बिना वैध पंजीकरण के नियमों को ताक पर रखकर अल्ट्रासाउंड केंद्र चलाए जा रहे हैं. इसी क्रम में काटा टोली चौक के पास स्थित ‘गैलेक्सी कॉम्प्लेक्स के प्रथम तल पर संचालित सिटी अल्ट्रासाउंड केंद्र पर औचक छापेमारी की गई. जांच में यह बात सामने आई कि इस केंद्र के संचालक डॉ. राजेश कुमार बिना किसी उचित और कानूनी पंजीकरण के ही इस सेंटर का संचालन कर रहे थे, जो कि पूरी तरह गैरकानूनी है. इसके बाद टीम ने मशीनें और अहम दस्तावेज जब्त कर लिया. केंद्र के अंदर कई महत्वपूर्ण सामग्रियां और उपकरण बरामद किए. इसमें अल्ट्रासाउंड मशीन, कंप्यूटर सेट, प्रिंटर,अंक रजिस्टर,बिल बुक सहित अन्य सामग्री शामिल है. इसके बाद टीम ने केंद्र को सील कर दिया.

पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के उल्लंघन पर ‘जीरो टॉलरेंस

मामले पर जानकारी देते हुए सिविल सर्जन ने बताया कि PC & PNDT Act (गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम) के तहत अनिवार्य अनुमति या पंजीकरण के बिना किसी भी अल्ट्रासाउंड सेंटर का संचालन करना कानूनन एक गंभीर और दंडनीय अपराध है. उन्होंने कहा कि ऐसे अवैध सेंटरों और भ्रूण लिंग जांच जैसे कुकृत्यों के खिलाफ जिला प्रशासन जीरो टॉलरेंस  की नीति पर काम कर रहा है और इसमें किसी भी स्तर पर ढिलाई नहीं बरती जाएगी.

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