Ranchi: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की क्रिमिनल रिट पर झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने आचार संहिता उल्लंघन से जुड़े मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत में यह मामला सूचीबद्ध था.
याचिका पर सुनवाई
हेमंत सोरेन की ओर से अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा ने पक्ष रखा. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट दाखिल कर अदालत से यह गुहार लगाई थी कि पश्चिमी सिंहभूम जिले में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द किया जाए.

पुराना मामला
मुख्यमंत्री ने जिस FIR को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है, वह पश्चिमी सिंहभूम जिले के आदित्यपुर थाना में दर्ज है. इस प्राथमिकी का कांड संख्या 418/2014 है.
कौन-कौन सी धाराएं
इसमें हेमंत सोरेन को IPC की धारा 188, 506 और RP Act (Representation of the People Act) की धाराओं के तहत आरोपी बनाया गया था.


