Ranchi : 2.36 करोड़ मुल्य के 1184 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार दो अभियुक्त गणेश चौधरी और आंनद कुमार को 18 साल की सजा और एक लाख का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर उन्हें एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. मामले की सुनवाई रांची सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त ओंकार नाथ चौधरी की अदालत में हुई. दोनों अभियुक्तों को होटवार स्थित बिरसा मुंडा जेल से अदालत में पेश किया गया था.
क्या है मामला
2.36 करोड़ मुल्य के 1184 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार दो अभियुक्त गणेश चौधरी और आंनद कुमार को रांची सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त ओंकार नाथ चौधरी की अदालत ने 23 जून को दोषी करार दिया था. मामले में एनसीबी के विशेष लोक अभियोजक एनसीबी की ओर से अदालत में बहस की. मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB ने 24 अप्रैल 2023 को नामकुम थाना क्षेत्र में एक ट्रक से लाया जा रहा 1184 किलो गांजा के साथ उक्त अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था. उस समय से दोनों होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में बंद है. दोनों अभियुक्तों को सुनवाई के दौरान अदालत में पेश किया गया था. पुख्ता साक्ष्यों के आधार पर दोनों को दोषी पाया गया और सजा की बिंदू पर सुनवाई के लिए अदालत ने तारीख निर्धारित की है. मामले में एनडीपीएस कांड संख्या-19/2023 दर्ज की गयी थी.

ALSO READ : राज्यसभा सांसद परिमल नाथवानी ने जोहार झारखंड के साथ ली शपथ, कहा – राज्य की तरक्की के लिए करता रहूंगा काम


