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जमशेदपुर: बिष्टुपुर बार विवाद के बाद 6 थाना क्षेत्रों में धारा 163 लागू, धरना-प्रदर्शन और हथियारों पर रोक

Jamshedpur: बिष्टुपुर स्थित ‘डबल डाउन बार एंड रेस्टोरेंट’ में हाल ही में हुई घटना के बाद शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के...

Jamshedpur: बिष्टुपुर स्थित ‘डबल डाउन बार एंड रेस्टोरेंट’ में हाल ही में हुई घटना के बाद शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है. धालभूम के अनुमण्डल दण्डाधिकारी अर्नव मिश्रा ने क्षेत्र में शांति भंग होने की आशंका को देखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 (पूर्व में धारा 144) के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है. यह आदेश 1 जुलाई 2026 से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा. 

इन 6 थाना क्षेत्रों में लागू रहेंगे प्रतिबंध

प्रशासन को सूचना मिली थी कि बार की घटना के विरोध में कुछ संगठनों द्वारा धरना-प्रदर्शन, रोड जाम और जुलूस निकालने की तैयारी की जा रही है, जिससे लोक शांति व्यवस्था बिगड़ सकती है. इसे देखते हुए निम्नलिखित थाना क्षेत्रों में पाबंदियां लगाई गयी हैं:

  1. साकची
  2. बिष्टुपुर
  3. सोनारी
  4. कदमा
  5. एमजीएम
  6. मानगो

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क्या हैं मुख्य प्रतिबंध?

अनुमण्डल दण्डाधिकारी के न्यायालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, इन क्षेत्रों में निम्नलिखित गतिविधियों पर पूरी तरह रोक रहेगी. 

  1. प्रदर्शन पर रोक: किसी भी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, घेराव या पुतला दहन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. 
  2. हथियारों पर पाबंदी: लाठी-डंडे, अस्त्र-शस्त्र, तीर-धनुष, गड़ासा और भाला जैसे घातक हथियार लेकर चलने पर रोक रहेगी. 
  3. ध्वनि विस्तारक यंत्र: बिना अनुमति के लाउडस्पीकर या किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं किया जा सकेगा. 
  4. भीड़ इकट्ठा करने पर रोक: उपद्रव या शांति भंग करने के उद्देश्य से 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर जमा नहीं हो सकेंगे. 

किन्हें मिलेगी छूट?

यह आदेश ड्यूटी पर तैनात दण्डाधिकारियों, पुलिस अधिकारियों, चिकित्साकर्मियों और मीडियाकर्मियों पर लागू नहीं होगा.

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