Ranchi : झारखंड में संचालित ओपन करेक्शनल इंस्टीट्यूट OCI ओपन जेलों से जुड़े मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने स्वत संज्ञान लेते हुए सुनवाई की. सुनवाई के दौरान अदालत ने ओपन जेलों की व्यवस्था और मॉनिटरिंग को लेकर राज्य सरकार से विस्तृत जानकारी मांगी. कोर्ट ने मॉनिटरिंग कमेटी के कामकाज की पूरी रिपोर्ट तलब करते हुए पूछा कि अब तक इस दिशा में क्या प्रगति हुई है.
ओपन करेक्शनल इंस्टीट्यूट का पूरा ब्योरा दें
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि झारखंड में संचालित सभी ओपन करेक्शनल इंस्टीट्यूट का पूरा ब्योरा प्रस्तुत किया जाए. अदालत ने मुख्य सचिव को 20 जुलाई तक शपथपत्र (एफिडेविट) दाखिल करने का निर्देश दिया है. साथ ही कहा कि न्यायालय के पूर्व निर्देशों के पालन में गंभीरता दिखाई जाए. मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी.



