Ranchi: उग्रवादी संगठन तृतीय सम्मलेन प्रस्तुति कमिटी(टीएसपीसी) के विक्रांत जी के नाम पर क्रेशर संचालक कृष्णदेव सिंह से 13 दिसंबर 2024 को रंगदारी मांगी गयी थी. इस मामले के एक आरोपी राजेश कुमार उर्फ राजेश मंडल को पिठोरिया पुलिस ने गिरफ्तार किया था. निजली अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी. उसके बाद उसकी ओर से एक जुलाई 2026 को न्यायायुक्त की अदालत में जमानत याचिका दाखिल की गयी थी, उस पर गुरुवार को सुनवाई हुई. अदालत ने एलसीआर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई के लिए चार जुलाई की तिथि निर्धारित की गयी है.
क्या है मामला
उक्त क्रेशर पिठोरिया थाना क्षेत्र के कुम्हरिया गांव में स्थित है. क्रेशर में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. इस मामले में पिठोरिया पुलिस ने छापेमारी कर राजेश को गिरफ्तार किया था. वाट्सअप कॉल करके विक्रांत जी ने क्रेशर मालिक से रंगदारी मांगी थी और बाद में मुंशी के फोन पर कॉल किया था और कहा था कि मालिक को रंगदारी देने के लिए बोलो नहीं तो अंजाम बुरा होगा.



