Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जारी विज्ञापन संख्या 02/2025 से जुड़े एक मामले में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. यह मामला विकास कुमार पांडेय एवं अन्य की ओर से हाईकोर्ट के समक्ष लाया गया है. प्रार्थियो की ओर से अधिवक्ता चंचल जैन ने न्यायालय के समक्ष पक्ष रखते हुए कहा कि आयोग द्वारा एडमिट कार्ड जारी किए जाने और अभ्यर्थियों के परीक्षा में शामिल किये जाने के बावजूद उनके लॉगिन पोर्टल पर User does not exist का संदेश प्रदर्शित हो रहा है. इसके साथ ही याचिका में कहा गया है कि तकनीकी त्रुटि के कारण याचिकाकर्ता अपनी रिस्पॉन्स शीट, रिस्पॉन्स-की तथा प्रोविजनल आंसर-की डाउनलोड नहीं कर सके और इसके परिणामस्वरूप वे उत्तर कुंजी का मिलान करने एवं निर्धारित समयावधि के भीतर उसके विरुद्ध आपत्ति दर्ज करने के अपने वैधानिक अधिकार से भी वंचित हो गए.
अगली सुनवाई 6 अगस्त को होगी
याचिकाकर्ताओं ने न्यायालय से आग्रह किया है कि JSSC को निर्देश दिया जाए कि वह संबंधित अभ्यर्थियों की रिस्पॉन्स शीट, रिस्पॉन्स-की एवं प्रोविजनल आंसर-की उपलब्ध कराए, केवल पोर्टल पर प्रदर्शित User does not exist संदेश के आधार पर अभ्यर्थिता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न डाले और उत्तर कुंजी के विरुद्ध आपत्ति दर्ज करने के लिए उन्हें समुचित एवं प्रभावी अवसर प्रदान करे. हाईकोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 6 अगस्त की तिथि निर्धारित की है.

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