Ranchi: रांची सिविल कोर्ट ने नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने और उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के आरोपी रवि वर्मा को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव बरी कर दिया है. रवि वर्मा से जुड़े केस का ट्रायल रांची सिविल कोर्ट के पोक्सो मामलो के विशेष न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट में चल रहा था. आरोपी की ओर से अधिवक्ता जिज्ञासा सिन्हा ने बहस की. उन्होंने कोर्ट को बताया कि रवि वर्मा के विरुद्ध दर्ज किया गया केस पूरी तरह से बेबुनियाद है और पुलिस के पास कोई ऐसा साक्ष्य नहीं है जिससे यह साबित हो सकते कि आरोपी ने जुर्म किया है. रवि के विरुद्ध रांची के सुखदेव नगर थाना में कांड संख्या 413/2023 दर्ज की गई थी. जिसके बाद उस जेल भी जाना पड़ा था.
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