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19 जुलाई को तीन पालियों में होगी परीक्षा, स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त आयोजन सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रशासनिक एवं सुरक्षा व्यवस्था
Pakur: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC), रांची द्वारा आयोजित झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा-2024 के निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त संचालन को लेकर जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं. उपायुक्त के निर्देशानुसार 19 जुलाई 2026 रविवार को जिले के 15 परीक्षा केंद्रों पर तीन पालियों में परीक्षा आयोजित की जाएगी. परीक्षा का आयोजन प्रथम पाली में पूर्वाह्न 8:30 बजे से 10:30 बजे तक, द्वितीय पाली में पूर्वाह्न 11:30 बजे से अपराह्न 1:30 बजे तक तथा तृतीय पाली में अपराह्न 3:30 बजे से 5:30 बजे तक किया जाएगा. परीक्षा को स्वच्छ, पारदर्शी एवं कदाचारमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर पर्यवेक्षक-सह-स्टैटिक दंडाधिकारी, उड़नदस्ता दल, गश्ती दल दंडाधिकारी, जोनल दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है. सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को आयोग के दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता पर त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है.
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कदाचारमुक्त परीक्षा कराने पर जोर
परीक्षा के शांतिपूर्ण संचालन एवं विधि-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से अनुमंडल दंडाधिकारी साइमन मरांडी द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा-163 के तहत 19 जुलाई 2026 को परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटे पूर्व से लेकर सायं 6:00 बजे तक जिले के सभी 15 परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू की गई है. निषेधाज्ञा के तहत परीक्षा केंद्रों के आसपास पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, भीड़ लगाने, जुलूस, रैली, सभा एवं धरना-प्रदर्शन आयोजित करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के आग्नेयास्त्र, परंपरागत हथियार, लाठी, डंडा, भाला, तीर-धनुष, फरसा अथवा अन्य हथियार लेकर चलना या उनका प्रदर्शन करना भी प्रतिबंधित रहेगा. परीक्षा कार्य से जुड़े पदाधिकारियों, कर्मचारियों, पुलिस बल एवं परीक्षार्थियों को छोड़कर किसी भी अन्य व्यक्ति का निषिद्ध क्षेत्र में अनावश्यक प्रवेश अथवा परीक्षार्थियों को किसी भी प्रकार की अनुचित सहायता या सहयोग प्रदान करना पूर्णतः वर्जित रहेगा. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा-223 सहित अन्य प्रासंगिक विधिक प्रावधानों के अंतर्गत कठोर कार्रवाई की जाएगी.
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