Simdega: सिमडेगा पीडीजे राजीव कुमार सिन्हा की विशेष अदालत ने आज रेंगरीह थाना कांड संख्या 05/2023 के तहत दर्ज पोक्सो मामले में आरोपी जितेंद्र प्रधान को 20 वर्ष कारावास और ₹40000 जुर्माने की सज़ा सुनाई.
क्या था मामला
दरअसल रेंगरीह थाना क्षेत्र निवासी एक मूकबधिर नाबालिग लड़की 11 मई 2023 की शाम अपने घर से कहीं पैदल जा रही थी. इसी क्रम में जितेंद्र प्रधान नामक व्यक्ति उसे जबरन एक गोहाल की तरफ ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. इसी क्रम में पीड़िता की मां को सूचना मिली. जिसके बाद वह घटनास्थल पहुंचकर अपनी बेटी को छुड़ा कर घर ले गई. इसके बाद परिजनों ने थाना को घटना की जानकारी दी. जिसके बाद पुलिस ने अभियुक्त जितेंद्र प्रधान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.
14 गवाहों और साक्ष्य के आधार पर हुई सजा
आज इसी मामले का सुनवाई करते हुए पीडीजे राजीव कुमार सिन्हा की विशेष अदालत अभियोजन पक्ष की तरफ से लोक अभियोजन निशि कच्छप द्वारा पेश किए गए 14 गवाहों और साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त जितेंद्र प्रधान को आरोपी करार देते हुए 20 वर्ष कारावास की सजा और ₹40000 जुर्माने की सज़ा मुक़र्रर की गई.
