Koderma : विभागीय निर्देश पर टोबैको कंट्रोल सेल और खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी की संयुक्त टीम ने कोडरमा प्रखंड के सुभाष चौक, तिलैया, अड्डी बंगला, स्टेशन रोड सहित विभिन्न क्षेत्रों में कोटपा अधिनियम-2003 एवं झारखंड संशोधन-2021 के तहत छापेमारी और जांच अभियान चलाया. अभियान के दौरान 16 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया.
तीन दुकानों से वसूला गया 1,400 रुपये जुर्माना
जांच के दौरान कई प्रतिष्ठानों पर तंबाकू उत्पादों की बिक्री पाई गई. कोटपा अधिनियम की धारा 6(ए), 6(बी) और धारा 4 के उल्लंघन पर तीन दुकानों से कुल 1,400 रुपये का जुर्माना वसूला गया.
नाबालिगों को तंबाकू बेचने पर दी चेतावनी
अभियान के दौरान प्रतिष्ठान संचालकों को बताया गया कि 21 वर्ष से कम आयु के लोगों को तंबाकू उत्पाद बेचना दंडनीय अपराध है. दुकानों में चेतावनी बोर्ड लगाना अनिवार्य है और तंबाकू उत्पाद नाबालिगों की नजर से दूर रखने के निर्देश दिए गए.
100 मीटर के दायरे में बिक्री पर रोक
टीम ने बताया कि शिक्षण संस्थानों, स्वास्थ्य संस्थानों, न्यायालय परिसर और सार्वजनिक कार्यालयों के 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पाद की बिक्री और उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित है.
रथ यात्रा को लेकर भी दिए निर्देश
रथ यात्रा को देखते हुए यात्रा मार्ग में आने वाली सभी चिकन, मांस और मछली की दुकानों को बंद रखने का निर्देश दिया गया.
एक्सपायरी कोल्ड ड्रिंक और अखाद्य छोले नष्ट
जांच के दौरान जवाहर टॉकीज के पास स्थित एक होटल से 11 बोतल एक्सपायरी कोल्ड ड्रिंक बरामद हुई, जिन्हें मौके पर ही नष्ट कराया गया. वहीं एक ठेले पर अखाद्य रंग से तैयार छोले भी नष्ट कराए गए.
खाद्य लाइसेंस और साफ-सफाई के दिए निर्देश
खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने सभी प्रतिष्ठान संचालकों को शीघ्र खाद्य लाइसेंस बनवाने, साफ-सफाई बनाए रखने, एक्सपायरी खाद्य पदार्थों को नष्ट करने और खाद्य सुरक्षा एवं कोटपा अधिनियम के सभी प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.
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