Bokaro: ADJ, बोकारो ने को एसटी-299/2015 (बालीडीह थाना कांड सं. 177/2013, जीआर-1985/2013) दर्ज मामले में अभियुक्त बिनोद तिवारी को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. मामला मारपीट और हत्या से जुड़ा था, जिसमें सोनू शुक्ला नामक युवक की मौत हो गई थी. 24 नवंबर 2013 की रात लगभग 10:15 बजे बालीडीह शिवपुरी कॉलोनी में बारात आया था. बाराती समूह से किसी बात को लेकर अचानक झगड़ा हो गया. आरोप है कि बिनोद तिवारी (उम्र 49 वर्ष, पिता– बांके तिवारी, पता—बालीडीह पेट्रोल पम्प, शिवपुरी, थाना बालीडीह) ने लाठी और भुजाली से सोनू शुक्ला पर हमला कर दिया. हमले में सोनू के पैर में गंभीर चोट आई. घायल को बोकारो जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान सोनू शुक्ला की मौत हो गई. पुलिस ने मामले में धारा 323/324/307/302/34 भादवि के तहत मामला दर्ज किया. आरोप-पत्र और गवाहों की बहस के बाद अदालत ने मंगलवार को बिनोद तिवारी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास व 50,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई.
बोकारो: कोर्ट ने हत्या के अभियुक्त को ठहराया दोषी, उम्रकैद की सुनाई सजा
Bokaro: ADJ, बोकारो ने को एसटी-299/2015 (बालीडीह थाना कांड सं. 177/2013, जीआर-1985/2013) दर्ज मामले में अभियुक्त बिनोद तिवारी को आजीवन कारावास और...
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