गुमला: खाद्य सुरक्षा विभाग का बड़ा एक्शन, अमूल मोतीचूर लड्डू का सैंपल जांच के लिए लैब भेजा

Gumla: संयुक्त खाद्य सुरक्षा आयुक्त, झारखंड, उपायुक्त गुमला और अभिहित अधिकारी-सह-अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के संयुक्त निर्देश पर गुमला शहर में खाद्य...

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गुमला में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई

Gumla: संयुक्त खाद्य सुरक्षा आयुक्त, झारखंड, उपायुक्त गुमला और अभिहित अधिकारी-सह-अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के संयुक्त निर्देश पर गुमला शहर में खाद्य सुरक्षा विभाग और तंबाकू निषेध टीम ने विशेष संयुक्त छापेमारी अभियान चलाया. अभियान का नेतृत्व खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी प्रकाश चंद्र गुग्गी, कुमार प्रभाकर, आशा राज तथा तंबाकू निषेध पदाधिकारी वंदना स्मिता होरो ने किया.

होटल, चाट-ठेला और दुकानों का हुआ निरीक्षण

अभियान के दौरान शहर के विभिन्न होटल, चाट-ठेला, किराना दुकान, थोक और खुदरा खाद्य प्रतिष्ठानों का सघन निरीक्षण किया गया. अधिकारियों ने खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, स्वच्छता, सुरक्षित भंडारण, खाद्य लाइसेंस, पंजीकरण, एक्सपायरी तिथि और लेबलिंग संबंधी प्रावधानों की जांच की. कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए.

खाद्य कारोबारियों को दिए गए जरूरी निर्देश

निरीक्षण के दौरान कई प्रतिष्ठानों में स्वच्छता और खाद्य पदार्थों के रख-रखाव को लेकर सुधारात्मक सुझाव दिए गए. सड़क किनारे चाट और फास्ट फूड विक्रेताओं को खाद्य सामग्री ढककर रखने, वेज और नॉन-वेज खाद्य पदार्थ अलग रखने, अखाद्य रंग का उपयोग नहीं करने तथा खाद्य सामग्री को परोसने या पैक करने के लिए अखबार का इस्तेमाल नहीं करने की हिदायत दी गई.

अमूल मोतीचूर लड्डू का नमूना जांच के लिए भेजा गया

अभियान के दौरान गुमला स्थित मां भवानी एजेंसी से अमूल मोतीचूर लड्डू का नमूना संग्रहित कर जांच के लिए राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजा गया. जांच रिपोर्ट के आधार पर खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप आगे की कार्रवाई की जाएगी.

तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर भी रखी गई नजर

तंबाकू निषेध टीम ने कोटपा अधिनियम, 2003 एवं संशोधित अधिनियम, 2021 के तहत सार्वजनिक स्थलों और दुकानों का निरीक्षण किया. दुकानदारों को तंबाकू उत्पादों की बिक्री और प्रदर्शन से संबंधित नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए.

लोगों से की गई अपील

खाद्य सुरक्षा विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे केवल स्वच्छ और लाइसेंसधारी प्रतिष्ठानों से ही खाद्य सामग्री खरीदें. साथ ही खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, पैकेजिंग और एक्सपायरी तिथि की जांच करने तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता मिलने पर संबंधित विभाग को सूचना देने का आग्रह किया गया.

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