Ramgarh: जिले में संगठित अपराध और कुख्यात अपराधियों पर नकेल कसने के लिए रामगढ़ पुलिस का अभियान लगातार जारी है. इसी क्रम में जिला पुलिस प्रशासन ने ‘राहुल दुबे गिरोह’ के सक्रिय और कुख्यात अपराधी तुषार मिश्रा उर्फ शोर्या मिश्रा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. झारखंड अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2002 (CCA) के तहत उसकी हिरासत की अवधि को अगले तीन महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है. अब यह विस्तारित अवधि 29 जुलाई से प्रभावी होकर 28 अक्टूबर तक लागू रहेगी.
विभिन्न थानों में दर्ज हैं हत्या और रंगदारी जैसे 6 गंभीर मामले
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, आरोपी तुषार मिश्रा (पिता- स्व० रामकुमार मिश्रा), जो कि मिश्रा टोला (मरार, थाना- रामगढ़) का निवासी है, एक आदतन और खतरनाक अपराधी है. इसके खिलाफ रामगढ़ और राँची जिले के विभिन्न थानों में हत्या, हत्या का प्रयास, रंगदारी, और आर्म्स एक्ट (अवैध हथियार) सहित संगठित अपराध से जुड़े कुल छह गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं. क्षेत्र में उसकी आपराधिक गतिविधियों के कारण लगातार कानून-व्यवस्था और जनसुरक्षा के प्रभावित होने की आशंका बनी हुई थी. इसी को ध्यान में रखते हुए पूर्व में रामगढ़ पुलिस की अनुशंसा पर उसे सीसीए की धारा 12(2) के तहत निरुद्ध किया गया था.
गृह विभाग ने जारी किया आधिकारिक आदेश
अपराधी की निरंतर आपराधिक प्रवृत्ति और उसके खिलाफ जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर एसपी मुकेश लुनायत द्वारा निरुद्धि अवधि बढ़ाने का एक प्रस्ताव तैयार कर भेजा गया था. इस प्रस्ताव पर डीसी की अनुशंसा के बाद, झारखंड सरकार के गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने विधिवत आदेश निर्गत किया. इस आदेश के तहत तुषार मिश्रा की जेल अवधि को विस्तारित कर दिया गया है.
