Ranchi: रांची स्थित ऐतिहासिक जगन्नाथपुर मंदिर की व्यवस्था और वित्तीय लेन-देन को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है. धुर्वा निवासी अजय कुमार ने दाखिल याचिका में राज्य सरकार, जगन्नाथपुर मंदिर न्यास समिति, केनरा बैंक सहित अन्य पक्षों को प्रतिवादी बनाया है याचिका में आरोप लगाया गया है कि मंदिर न्यास समिति द्वारा जीएसटी नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है और समिति का बैंक खाता गलत पैन (PAN) नंबर के आधार पर संचालित किया जा रहा है.
केनरा बैंक की भूमिका पर सवाल
याचिकाकर्ता का कहना है कि यह भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा बैंक खातों के सत्यापन और संचालन के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि केनरा बैंक ने आरबीआई के नियमों की अनदेखी करते हुए जगन्नाथपुर मंदिर न्यास समिति के खाते को मंदिर पुनर्निर्माण समिति के पैन नंबर के सहारे संचालित होने दिया. इसे बैंकिंग नियमों और वित्तीय पारदर्शिता के सिद्धांतों के विपरीत बताया गया है. हाईकोर्ट से मांग की गई है कि मंदिर न्यास समिति के सभी बुक्स ऑफ अकाउंट, आय-व्यय का पूरा ब्योरा, दान पत्र, दान रजिस्टर और वित्तीय अभिलेख तत्काल प्रभाव से किसी प्रशासनिक अधिकारी के नियंत्रण में दिए जाएं.
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स्पेशल और फॉरेंसिक ऑडिट की मांग
इसके साथ ही मंदिर का प्रबंधन न्यास समिति से वापस लेकर वैकल्पिक व्यवस्था करने का भी अनुरोध किया गया है. याचिका में मंदिर न्यास समिति पर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए समिति का विशेष (स्पेशल) और फॉरेंसिक ऑडिट कराने का निर्देश देने की मांग की गई है. अब इस मामले में हाईकोर्ट के समक्ष सुनवाई होने पर यह स्पष्ट होगा कि आरोपों की जांच के लिए अदालत क्या निर्देश देती है.
