Dhanbad: धनबाद सिविल कोर्ट स्थित विशेष पॉक्सो कोर्ट ने बरवाअड्डा थाना कांड संख्या 71/25 से जुड़े मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए अभियुक्त सिराज अंसारी उर्फ सिराजुद्दीन अंसारी को दोषी करार दिया है. अदालत ने पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही उस पर 10 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अगर दोषी जुर्माना राशि जमा नहीं करता है तो उसे 4 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से ए.पी.पी. सुमित प्रकाश ने अदालत में पक्ष रखा. कोर्ट ने पुलिस की ओर से पेश किए गए गवाहों और सबूतों के आधार पर सिराज अंसारी को दोषी करार दिया है.
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