Palamu: गर्भवती शिक्षिका की छुट्टी में लापरवाही पर कार्रवाई, पलामू DEO कार्यालय के एक लिपिक निलंबित

Palamu: स्तरोन्नत +2 उच्च विद्यालय तरहसी (सिलदिलिया) की शिक्षिका भारती पाण्डेय के शिशु देखभाल अवकाश (Child Care Leave) आवेदन में लापरवाही बरतने...

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Palamu: Action taken over negligence regarding a pregnant teacher's leave

Palamu: स्तरोन्नत +2 उच्च विद्यालय तरहसी (सिलदिलिया) की शिक्षिका भारती पाण्डेय के शिशु देखभाल अवकाश (Child Care Leave) आवेदन में लापरवाही बरतने के मामले में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की गई है. पलामू प्रमंडल के क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक (आरडीडीई) संदीप कुमार ने जांच रिपोर्ट के आधार पर दो कर्मचारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं.

जारी आदेश के अनुसार, जिला शिक्षा पदाधिकारी ( DEO ) कार्यालय के लिपिक ईश्वरी दयाल राम को आवेदन समय पर प्रस्तुत नहीं करने और लापरवाही बरतने के आरोप में झारखंड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है.

निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, लातेहार का कार्यालय निर्धारित किया गया है. वहीं, जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय के लिपिक तथा वर्तमान में DEO कार्यालय में प्रतिनियुक्त अरुण कुमार गिरि का प्रतिनियोजन तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है. उन्हें क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, रंका (गढ़वा) कार्यालय में योगदान देने का निर्देश दिया गया है.

जांच रिपोर्ट के बाद हुई कार्रवाई

बताया गया कि शिक्षिका भारती पाण्डेय ने शिशु देखभाल अवकाश के लिए समय पर आवेदन दिया था, लेकिन संबंधित कर्मचारियों की कथित लापरवाही और संचिका लंबित रखने के कारण आवेदन समय पर सक्षम अधिकारी तक नहीं पहुंच सका. इसके चलते अवकाश स्वीकृत नहीं हो पाया.

मामले में DC के निर्देश पर गठित जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक ने यह कार्रवाई की है. प्रशासन का कहना है कि विभागीय कार्यों में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ आगे भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

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