Ranchi: म्यूटेशन के लिए घूस मांगने के गंभीर आरोपों में गिरफ्तार बुढ़मू के अंचल अधिकारी (CO) सचिदानंद कुमार वर्मा की जमानत याचिका पर मंगलवार को रांची ACB की विशेष अदालत में सुनवाई हुई. पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने ACB को केस डायरी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था, लेकिन इस बार भी एजेंसी केस डायरी पेश नहीं कर सकी. ACB ने अदालत से केस डायरी दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय देने का आग्रह किया, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने एक सप्ताह के भीतर केस डायरी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया.
म्यूटेशन के नाम पर घूस मांगने का है आरोप
बता दें कि ACB ने इसी महीने म्यूटेशन कराने के एवज में घूस मांगने के आरोप में बुढ़मू के CO सचिदानंद कुमार वर्मा को गिरफ्तार किया था. ACB की टीम ने उन्हें 9 जुलाई की देर रात उनके सरकारी आवास से गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद उन्हें न्यायिक प्रक्रिया के तहत जेल भेज दिया गया था.
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गिरफ्तारी पर प्रशासनिक सेवा संघ ने उठाए थे सवाल
CO सचिदानंद कुमार वर्मा की गिरफ्तारी के बाद झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ ने ACB की कार्रवाई पर सवाल उठाए थे. संघ ने गिरफ्तारी की प्रक्रिया और ACB की कार्रवाई को लेकर आपत्ति जताई थी. फिलहाल मामले में जमानत याचिका पर अंतिम निर्णय केस डायरी पेश होने के बाद लिया जाएगा.
