Ranchi: झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत बुधवार को राज्य के सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों की प्रारूप मतदाता सूची (ड्राफ्ट वोटर लिस्ट) जारी कर दी गई. इसके साथ ही ASDD सूची भी प्रकाशित की गई है. अब मतदाताओं के पास अपने नाम की जांच करने, नई प्रविष्टि कराने और त्रुटियां सुधारने का अवसर है.
4 सितंबर तक जुड़वा सकेंगे नाम
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने बताया कि 5 अगस्त से 4 सितंबर 2026 तक पात्र नागरिक फॉर्म-6 के माध्यम से मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकते हैं. यदि किसी मतदाता के नाम, पते, उम्र या अन्य विवरण में त्रुटि है तो निर्धारित प्रपत्र भरकर सुधार कराया जा सकता है.

2.21 करोड़ से अधिक प्रपत्रों का हुआ डिजिटाइजेशन
उन्होंने बताया कि अब तक 2.21 करोड़ से अधिक मतदाताओं के गणना प्रपत्र प्राप्त कर उनका डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जा चुका है, जो कुल मतदाताओं का 83.51 प्रतिशत है. वहीं लगभग 43.61 लाख गणना प्रपत्र विभिन्न कारणों से प्राप्त नहीं हो सके हैं.

ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से जांच की सुविधा
मतदाता अपना नाम ECINET मोबाइल ऐप, निर्वाचन आयोग के पोर्टल और झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की वेबसाइट पर देख सकते हैं. इसके अलावा सभी मतदान केंद्रों, पंचायत कार्यालयों, नगर निकाय कार्यालयों और निर्वाचन अधिकारियों के कार्यालयों में भी ड्राफ्ट सूची की मुद्रित प्रतियां उपलब्ध कराई गई हैं.
3 अक्टूबर तक चलेगी सुनवाई और सत्यापन प्रक्रिया
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दावा और आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी. इसके बाद 3 अक्टूबर 2026 तक नोटिस, सुनवाई और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित होगी.
बिना नोटिस किसी का नाम नहीं हटेगा
उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी मतदाता का नाम बिना नोटिस और उचित कारण बताए सूची से नहीं हटाया जाएगा. यदि किसी व्यक्ति को किसी निर्णय पर आपत्ति होगी तो उसे अपील करने का पूरा अधिकार मिलेगा.
मतदाताओं से नाम जांचने की अपील
निर्वाचन विभाग ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे अपना नाम और विवरण अवश्य जांचें तथा परिवार और आसपास के पात्र लोगों को भी मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने और त्रुटियों को ठीक कराने के लिए प्रेरित करें.
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