Ranchi/Delhi: अग्रवाल बंधुओ के हत्यारे लोकेश चौधरी को बेल के लिए अभी और इंतजार करना होगा ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी जमानत के लिए गुहार लगाई थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान उसके अधिवक्ता ने याचिका वापस लेने का आग्रह किया जिसके बाद अदालत ने याचिका वापस लेने की अनुमति देते हुए याचिका खारिज कर दी.

जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस अतुल एस. चांदुरकर की बेंच में हुई सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस अतुल एस चांदुलकर की बेंच में लोकेश की याचिका पर सुनवाई हुई.लोकेश चौधरी को राँची सिविल कोर्ट ने वर्ष 2023 में 30 जून को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. तब से वह जेल में बंद है.रांची सिविल कोर्ट के फैसले के खिलाफ लोकेश ने हाईकोर्ट में अपील याचिका भी दाखिल की थी. लेकिन हाईकोर्ट ने उसे राहत देने से इनकार करते हुए अपील याचिका खारिज कर दी थी. जिसके बाद अब उसने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. लोकेश चौधरी ने अपने बॉडीगार्ड के साथ मिलकर पैसों के लेनदेन में हेमंत अग्रवाल और महेंद्र अग्रवाल की हत्या गोली मार कर दी थी.
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