Ranchi : बिना नक्शा पास कराये मकान और कॉम्प्लेक्स खड़ा करने वालों के लिए सरकार ने चेतावनी जारी की है. राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि 26 जून के बाद अवैध भवनों को वैध कराने के लिए कोई आवेदन स्वीकार नहीं होगा. यानी जिन्होंने अब तक नियमों को नजरअंदाज कर निर्माण कराया है, उनके पास सिर्फ कुछ दिनों का ही मौका बचा है.
राज्य सरकार ने रेग्युलराइजेशन ऑफ अनऑथराइज्डली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग रूल्स-2026 लागू कर ऐसे भवनों को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू की है. यह नियम 31 दिसंबर 2024 से पहले बने उन भवनों पर लागू होगा, जो बिना नक्शा पास कराये बनाये गये हैं या स्वीकृत नक्शे से हटकर तैयार किये गये हैं. 300 वर्गमीटर तक के प्लॉट वाले भवन इसके दायरे में आयेंगे.
नगर निकायों को भी निगरानी का आदेश
सरकार का कहना है कि इसके बाद नियम तोड़कर बनाये गये भवनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी. नगर निकायों को भी ऐसे मामलों की निगरानी के निर्देश दिये गये हैं. हालांकि, हर अवैध निर्माण को राहत नहीं मिलेगी. सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाये गये मकान, तालाब और जलस्रोत क्षेत्र में खड़े भवन, सड़क और ओपन स्पेस पर किये गये निर्माण, पार्किंग एरिया को घेरकर बनायी गयी इमारतें और सीएनटी एसपीटी कानून का उल्लंघन कर तैयार भवन इस योजना से बाहर रहेंगे.
इसके अलावा वक्फ बोर्ड, धार्मिक संस्थाओं, आवास बोर्ड, स्थानीय निकायों और औद्योगिक क्षेत्र की जमीन पर कब्जा कर किये गये निर्माण को भी वैध नहीं माना जायेगा.

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