Ranchi : एमपी एमएलए कोर्ट में सार्थक शर्मा की अदालत ने विधायक सरयू राय को जबाव दाखिल करने का निर्देश दिया है. मामला गोपनीय दस्तावेज लीक करने से संबधित है. जहां अभियोजन की ओर से स्वास्थय कर्मी शंभु सिंह को आरोपी बनाने के लिये दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने उक्त निर्देश दिये हैं. मामले को लेकर स्वास्थय विभाग के पूर्व अपर सचिव ने डोरंडा थाना में 2022 में सरयू राय के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी. जिसमें गोपनीय दस्तावेज को लीक करने का आरोप लगाया गया था. अदालत ने आपराधिक साजिश रचकर स्वास्थय चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग से संचिका के गोपनीय पन्नों की चोरी करने के आरोप में विधायक सरयू राय के खिलाफ दाखिल याचिका पर संज्ञान लिया.

बन्ना गुप्ता पर लगे थे गंभीर आरोप
आरोप पत्र में तत्कालीन स्वास्थय मंत्री बन्ना गुप्ता के आप्त सचिव आसिफ एकराम सहित छह गवाहों के नाम शामिल हैं. मामले में एमपी एमएलए के विशेष न्यायाधीश की कोर्ट में ट्रायल चल रहा है. जिसमें आइओ सहित 12 लोगों की गवाही चुकी है. मामले में जांच पूरी करते हुए आइओ दारोगा नागेश श्रीवास्तव ने करीब ढाई साल बाद अपराध को सही पाते हुए अदालत में षडयंत्र और विभिन्न धाराओं के अलावा गोपनीय दस्तावेज लीक मामले में प्राथमिकी दर्ज की. विधायक सरयू राय ने गोपनीय दस्तावेज को हासिल कर बन्ना गुप्ता पर आरोप लगाये थे. जिसके तहत तात्कालीन स्वास्थय मंत्री बन्ना गुप्ता पर पद का दुरूपयोग करते हुए विभाग के 60 कमर्चारियों को प्रोत्साहन राशि भुगतान करने का आरोप लगाया था. उसके बाद ही सरयू राय के खिलाफ डोरंडा थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी.
