Chaibasa:पश्चिमी सिंहभूम के मनोहरपुर थाना क्षेत्र में दर्ज एक जानलेवा हमले के मामले में न्यायालय ने आरोपी को सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है.
वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर दाखिल हुआ आरोपपत्र
पुलिस के अनुसार, मनोहरपुर थाना कांड संख्या-20/2024, दिनांक 5 जून 2024 में एक महिला पर चाकू से हमला करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था. अनुसंधान के दौरान पुलिस ने आरोपी मंगल मुर्मू को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा तथा वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य संकलित कर न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया.

धारा 307 के तहत दोषी करार
मामले की सुनवाई सत्रवाद संख्या-377/2024 के तहत हुई. सुनवाई पूरी होने के बाद 7 जुलाई 2026 को पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा स्थित सत्र न्यायालय ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत दोषी ठहराते हुए सात वर्ष के कारावास एवं 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.
पुलिस ने बताया फैसले का आधार
पुलिस ने कहा कि वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर की गई विवेचना और न्यायालय में प्रस्तुत आरोपपत्र के बाद न्यायालय ने यह निर्णय दिया.


