Ranchi: झारखंड राज्य सहकारिता बैंक के सरायकेला शाखा से 38 करोड़ रुपये के घोटाले के मुख्य आरोपी व्यवसायी संजय कुमार डालमिया ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर जमानत की मांग की है.
कोर्ट ने मांगा LCR
मामले में हाईकोर्ट के न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय एवं न्यायाधीश प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने लोअर कोर्ट रिकॉर्ड (LCR) की मांग की है. वहीं मामले की सुनवाई दो सप्ताह बाद निर्धारित की गई है.
फर्जी लोन से गबन का आरोप
बताया जाता है कि संजय कुमार डालमिया पर सहकारिता बैंक से 8 अलग-अलग लोन के जरिए कुल 38 करोड़ रुपये की राशि फर्जी कागजात के आधार पर गबन करने का आरोप है.
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CID जांच में तेजी
मामले की जांच सीआईडी कर रही है. संजय कुमार डालमिया के अलावा सीआईडी ने बैंक के कई अधिकारियों पर भी कार्रवाई की है और दर्जनों को जेल भेजा है.
कई अधिकारी गिरफ्त में
इनमें सरायकेला के शाखा प्रबंधक सुनील कुमार सतपति, सहायक पद पर कार्यरत मदन लाल प्रजापति, तत्कालीन मैनेजर वीरेंद्र कुमार, क्षेत्रीय कार्यालय चाईबासा में पदस्थापित एजीएम, तत्कालीन लेखाकार शंकर बंधोपाध्याय, चाईबासा क्षेत्रीय कार्यालय के तत्कालीन एमडी मनोज नाथ शाहदेव, तत्कालीन एजीएम मुख्यालय संदीप सेन और सीईओ बृजेश्वर नाथ शामिल हैं.
