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SC-ST  एक्ट के आरोपी रांची सिविल कोर्ट के दो वकीलों को अग्रिम बेल देने से कोर्ट का इनकार

Ranchi: रांची सिविल कोर्ट ने सिविल कोर्ट के वकील कुणाल वर्मा और निशिता मेहता को अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया...

Ranchi: रांची सिविल कोर्ट ने सिविल कोर्ट के वकील कुणाल वर्मा और निशिता मेहता को अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया है. अधिवक्ता कुणाल वर्मा और निशिता मेहता जूनियर अधिवक्ता निक्की कुमारी के साथ मारपीट करने और गालीगलौज करने समेत एससीएसटी एक्ट में अभियुक्त हैं. 

कांड संख्या 35/2025 के तहत दर्ज है मामला

निक्की कुमारी ने अधिवक्ता कुणाल वर्मा और निशिता मेहता के ऊपर रांची के एससीएसटी थाना में पिछले वर्ष प्राथमिकी दर्ज करवाई थी जिसका कांड संख्या 35/2025 है. प्राथमिकी दर्ज होने के बाद अधिवक्ता कुणाल वर्मा और निशिता मेहता ने अपनी अग्रीम जमानत के लिए याचिका दायर की थी. जिसपर रांची सिविल कोर्ट स्थित एससीएसटी एक्ट के लिए गठित विशेष कोर्ट में सुनवाई हुई. अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद दोनों वकीलों के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है.

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