Ranchi: दोस्त की बर्थडे पार्टी के बहाने युवती को बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी फहाद खान ने रांची सिविल कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल कर अपनी बेल की गुहार लगाई है. उसकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पुलिस को केस डायरी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.
बेल देने से कोर्ट ने किया इंकार
रांची सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायायुक्त अनिल कुमार मिश्रा की कोर्ट में फहाद खान की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. इससे पहले इस केस के अन्य अभियुक्तों शादाब खान और मेडिकल की स्टूडेंट ओली विश्वकर्मा को बेल देने से सिविल कोर्ट इंकार कर चुका है. इस मामले में पीड़िता की शिकायत पर लालपुर थाना में कांड संख्या 66/2026 दर्ज की गई है. कोर्ट अब इस मामले में 15 जून को सुनवाई करेगा.

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