Dhanbad: धनबाद सिविल कोर्ट ने अवैध हथियार रखने के एक मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने सागर मल्लाह को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 5,000 (पांच हजार रुपये) का जुर्माना भी लगाया है.

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क्या कहा कोर्ट ने
कोर्ट ने आपके आदेश में कहा है कि जुर्माना की राशि नहीं देने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.यह मामला निरसा थाना कांड संख्या 329/24 से जुड़ा है. पुलिस ने आरोपी सागर मल्लाह को अवैध हथियार के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया था. इसके बाद उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था.
