Dhanbad: धनबाद सिविल कोर्ट ने हत्या के एक सनसनीखेज मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने निरसा थाना कांड संख्या-338/22 की सुनवाई करते हुए भुबनेश्वर महारा (Bhubaneswar Mahara) को हत्या का दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने भुबनेश्वर महारा को IPC की धारा 302 (हत्या), 201 (साक्ष्य छिपाना) और 120-बी (आपराधिक षड्यंत्र) के तहत दोषी करार दिया है.
वैज्ञानिक जांच बनी आधार
इस संवेदनशील मामले की वैज्ञानिक और तकनीकी जांच तत्कालीन अनुसंधानकर्ता पुलिस अवर निरीक्षक मुकेश कुमार राउत द्वारा की गई थी. उन्होंने घटना से जुड़े पुख्ता और वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाकर कोर्ट के समक्ष एक मजबूत अनुसंधान रिपोर्ट प्रस्तुत की.

अभियोजन पक्ष की पैरवी
वहीं, अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक लोक अभियोजक सत्येंद्र राय ने अदालत में बहस की. अभियोजन पक्ष की बहस और पुलिस द्वारा जुटाए गए मजबूत सबूतों के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त को कड़ी सजा सुनाई है.


