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SIR को लेकर अफवाहों पर निर्वाचन कार्यालय का स्पष्टीकरण, कहा- बिना सुनवाई किसी मतदाता का नहीं कटेगा नाम

Ranchi: राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (CEO) कार्यालय ने विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान (SIR) को लेकर सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से...

Chief Electoral Officer
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी

Ranchi: राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (CEO) कार्यालय ने विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान (SIR) को लेकर सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से फैल रही भ्रामक सूचनाओं पर विस्तृत स्पष्टीकरण जारी किया है. कार्यालय ने साफ किया है कि SIR का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक पारदर्शी, त्रुटिरहित और अद्यतन बनाना है, न कि बिना प्रक्रिया अपनाए मतदाताओं के नाम हटाना. CEO कार्यालय के अनुसार, यह दावा पूरी तरह गलत है कि “अनमैप्ड” (बिना मैपिंग वाले) मतदाताओं के नाम सीधे मतदाता सूची से हटा दिए जाएंगे. वर्ष 2026 की मतदाता सूची में शामिल सभी मौजूदा मतदाताओं को पहले से भरे हुए एन्यूमरेशन फॉर्म उपलब्ध कराए जा रहे हैं. यदि कोई मतदाता निर्धारित समय के भीतर हस्ताक्षरित फॉर्म अपने बूथ लेवल अधिकारी (BLO) को जमा कर रसीद प्राप्त कर लेता है, तो उसका नाम प्रारूप मतदाता सूची में बना रहेगा.

नोटिस जारी किए बिना नहीं हटाया जाएगा किसी भी मतदाता का नाम

कार्यालय ने स्पष्ट किया कि किसी भी मतदाता का नाम बिना नोटिस जारी किए और निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (ERO) अथवा सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (AERO) द्वारा सुनवाई किए बिना मतदाता सूची से नहीं हटाया जा सकता. CEO कार्यालय ने बताया कि जिन मतदाताओं की स्वयं या उनके माता-पिता की मैपिंग पहले से सही है और उन्होंने फॉर्म जमा कर दिया है, उन्हें अतिरिक्त दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी. वहीं, जिनकी मैपिंग अधूरी या त्रुटिपूर्ण है, लेकिन उन्होंने समय पर फॉर्म जमा कर दिया है, उनका नाम भी प्रारूप मतदाता सूची में शामिल रहेगा. जरूरत पड़ने पर बाद में नोटिस जारी कर आवश्यक दस्तावेज मांगे जाएंगे.

पांच श्रेणियों के मतदाताओं के नाम प्रारूप सूची में नहीं होंगे शामिल

निर्वाचन कार्यालय के अनुसार, केवल पांच श्रेणियों के मतदाताओं के नाम प्रारूप सूची में शामिल नहीं किए जाएंगे. इनमें डुप्लीकेट प्रविष्टि, मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित, अनुपस्थित अथवा अज्ञात और हस्ताक्षर करने से इनकार करने वाले (गैर-भारतीय) शामिल हैं. ऐसे सभी मामलों को ASDD सूची में प्रकाशित किया जाएगा, ताकि संबंधित व्यक्ति दावा या आपत्ति दर्ज करा सकें.

कार्यालय ने बताया कि 23 मई से अनमैप्ड मतदाताओं की सूची मतदान केंद्रों पर सार्वजनिक की जा चुकी है. BLO घर-घर जाकर एन्यूमरेशन फॉर्म एकत्र कर रहे हैं. इसके अलावा स्वयंसेवकों की भी तैनाती की गई है और मतदाता ECINET ऐप एवं वेबसाइट के माध्यम से भी अपनी जानकारी सत्यापित कर सकते हैं. राजनीतिक दलों के BLA-2 प्रतिनिधि भी पूरी प्रक्रिया की निगरानी में शामिल हैं.

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