Ranchi: प्रतिबंधित माओवादी संगठन से जुड़े दो आरोपियों को झारखंड हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच से जमानत प्रदान की गई है. दरअसल लातेहार जिले के चंदवा (लुकुइया मोड़) में पुलिस पेट्रोलिंग वैन पर हुए माओवादी हमले और चार पुलिसकर्मियों की शहादत से जुड़े मामले में दोनों आरोपी हैं. एनआईए केस से जुड़े इस मामले में फागुना गंझू और सुनील गंझू उर्फ मंगरा गंझू को झारखंड उच्च न्यायालय से राहत मिली. बता दें कि रांची की विशेष एनआईए अदालत द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद, बचाव पक्ष की ओर से उच्च न्यायालय में क्रिमिनल अपील (डिवीजन बेंच) यानी Cr A(DB) दाखिल की गई थी. यह मामला 22 नवंबर 2019 का है, जब भाकपा (माओवादी) के दस्ते ने चंदवा के लुकुइया मोड़ के पास पुलिस की पीसीआर गाड़ी पर घात लगाकर अंधाधुंध फायरिंग की थी. इस हमले में झारखंड पुलिस के 4 जवान शहीद हो गए थे. मामले में चंदवा थाना कांड संख्या 158/2019 दर्ज किया गया था. शुरुआती जांच के बाद जून 2020 में एनआईए ने इस केस को टेकओवर किया था.
यह भी पढ़ें: अलनीनो और सूखे की आशंका पर झारखंड अलर्ट, किसानों के लिए केंद्र से विशेष राहत पैकेज की मांग



