हजारीबाग में अवैध होर्डिंग्स पर नगर निगम सख्त, 72 घंटे में हटाएं वरना होगी जब्ती और कार्रवाई

Hazaribagh: निगम द्वारा नगर निगम क्षेत्र में बिना अनुमति स्थापित किए गए अनाधिकृत एवं असुरक्षित विज्ञापन होर्डिंग्स, यूनिपोल तथा अन्य विज्ञापन संरचनाओं...

हजारीबाग में अवैध होर्डिंग्स पर नगर निगम सख्त
हजारीबाग में अवैध होर्डिंग्स पर नगर निगम सख्त

Hazaribagh: निगम द्वारा नगर निगम क्षेत्र में बिना अनुमति स्थापित किए गए अनाधिकृत एवं असुरक्षित विज्ञापन होर्डिंग्स, यूनिपोल तथा अन्य विज्ञापन संरचनाओं के विरुद्ध कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है. इस संबंध में नगर निगम ने 10 जुलाई को आम सूचना जारी करते हुए संबंधित व्यक्ति, फर्म एवं विज्ञापन एजेंसियों को 72 घंटे के भीतर सभी अवैध संरचनाएं स्वयं हटाने का निर्देश दिया है.

बोर्ड बैठक के बाद कार्रवाई का निर्णय

नगर निगम ने बताया कि 08 जुलाई 2026 को आयोजित बोर्ड बैठक में यह जानकारी प्राप्त हुई कि पीटीसी चौक, भारत माता चौक, इमली कोठी, शिमला रेस्ट हाउस के सामने, झील के समीप तथा नगर निगम क्षेत्र के अन्य प्रमुख एवं संवेदनशील स्थानों पर सक्षम प्राधिकार की अनुमति, स्वीकृति एवं निगम में आवश्यक पंजीकरण के बिना बड़े पैमाने पर रात के अंधेरे में अवैध विज्ञापन होर्डिंग्स एवं यूनिपोल स्थापित किए गए हैं. इनमें से कई संरचनाएं सुरक्षा मानकों की अनदेखी करते हुए लगाई गई हैं, जिससे आम नागरिकों की जान-माल को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है.

दुर्घटना के बाद बढ़ी सख्ती

नगर निगम के संज्ञान में यह भी आया है कि एक असुरक्षित एवं अनाधिकृत होर्डिंग संरचना की चपेट में आने से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो चुका है. ऐसे में भविष्य में किसी भी अप्रिय दुर्घटना की आशंका को देखते हुए तत्काल कार्रवाई आवश्यक हो गई है. इसके अतिरिक्त, इन अवैध विज्ञापन संरचनाओं के कारण नगर निगम को राजस्व की भी क्षति हो रही है.

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72 घंटे में हटाने का निर्देशहजारीबाग में अवैध होर्डिंग्स पर नगर निगम सख्त

नगर निगम ने सभी संबंधित व्यक्ति, फर्म एवं विज्ञापन एजेंसियों को निर्देश दिया है कि सूचना प्राप्त होने की तिथि से 72 घंटे के भीतर अपने-अपने सभी अनाधिकृत होर्डिंग्स, यूनिपोल एवं अन्य विज्ञापन संरचनाओं को स्वयं हटाकर अनुपालन प्रतिवेदन नगर निगम के समक्ष प्रस्तुत करें. यदि किसी पक्ष को इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो वह निर्धारित अवधि के भीतर अपना कारण स्पष्ट करते हुए लिखित जवाब प्रस्तुत कर सकता है.

कार्रवाई नहीं करने पर होगी जब्ती

निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्रवाई नहीं किए जाने की स्थिति में नगर निगम अपने संसाधनों से सभी अवैध संरचनाओं को हटाकर एवं जब्त करेगा. साथ ही हटाने में होने वाले समस्त व्यय की वसूली संबंधित उत्तरदायी पक्ष से की जाएगी तथा प्रचलित विधि के अनुसार आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी.

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