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हजारीबाग: स्कूलों के आसपास तंबाकू बिक्री पर सख्ती: खाद्य सुरक्षा एवं तंबाकू निषेध टीम की संयुक्त छापेमारी, 10 प्रतिष्ठानों पर जुर्माना

Hazaribagh: जिले में खाद्य सुरक्षा मानकों एवं तंबाकू निषेध कानूनों के प्रभावी अनुपालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शनिवार को खाद्य...

Hazaribagh: जिले में खाद्य सुरक्षा मानकों एवं तंबाकू निषेध कानूनों के प्रभावी अनुपालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शनिवार को खाद्य सुरक्षा विभाग एवं राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम की टीम ने संयुक्त रूप से व्यापक छापेमारी अभियान चलाया. उपायुक्त हेमंत सती एवं अभिहित अधिकारी-सह-अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के संयुक्त निर्देश पर चलाए गए इस अभियान में कई प्रमुख क्षेत्रों की दुकानों, खाद्य प्रतिष्ठानों तथा तंबाकू उत्पाद विक्रेताओं की सघन जांच की गई. अभियान अन्नदा चौक, कचहरी रोड, डिस्ट्रिक्ट मोड़, पीटीसी चौक, पीडब्ल्यूडी चौक, संत कोलंबा कॉलेज एवं नया बस स्टैंड क्षेत्र सहित विभिन्न स्थानों पर संचालित किया गया. अभियान का नेतृत्व खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी मो. मंजर हुसैन तथा राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के जिला परामर्शी रेहान जमी ने किया.

हानिकारक रंगों का इस्तेमाल मिला

निरीक्षण के दौरान कई खाद्य प्रतिष्ठानों, किराना दुकानों तथा थोक एवं खुदरा विक्रेताओं के यहां खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच की गई. जांच के क्रम में कुछ दुकानों में खाद्य पदार्थों में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक अखाद्य रंगों का उपयोग पाया गया. अधिकारियों ने ऐसे खाद्य पदार्थों को तत्काल नष्ट कराया और संबंधित दुकानदारों को कड़ी चेतावनी दी. विभाग ने स्पष्ट किया कि भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता दोबारा पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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स्वच्छता और लाइसेंस की जांच

छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने खाद्य प्रतिष्ठानों में स्वच्छता व्यवस्था, खाद्य सामग्री के सुरक्षित भंडारण, लाइसेंस एवं पंजीकरण की वैधता, उत्पादों की एक्सपायरी तिथि तथा लेबलिंग संबंधी नियमों की भी जांच की. दुकानदारों को निर्देश दिया गया कि वे खाद्य सुरक्षा मानकों का पूर्ण पालन करें तथा उपभोक्ताओं को सुरक्षित, स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराएं.

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10 प्रतिष्ठानों पर जुर्माना

खाद्य सुरक्षा जांच के साथ-साथ तंबाकू निषेध टीम ने कोटपा अधिनियम, 2003 एवं संशोधित अधिनियम, 2021 के तहत सार्वजनिक स्थलों और दुकानों का निरीक्षण किया. इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले कुल 10 प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 3,800 रुपये का अर्थदंड वसूला गया. अधिकारियों ने दुकानदारों को तंबाकू उत्पादों की बिक्री, प्रदर्शन एवं प्रचार-प्रसार से संबंधित सभी नियमों का कड़ाई से पालन करने की हिदायत दी.

शिक्षण संस्थानों पर विशेष निगरानी

अभियान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा विद्यालयों एवं शिक्षण संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक संबंधी नियमों की जांच रही. टीम ने स्कूलों और कॉलेजों के 100 मीटर की परिधि में स्थित दुकानों का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि कहीं प्रतिबंधित क्षेत्र में तंबाकू उत्पादों की बिक्री तो नहीं हो रही है. दुकानदारों को कानून की जानकारी देते हुए सख्त चेतावनी दी गई कि शिक्षण संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी.

लोगों से सहयोग की अपील

खाद्य सुरक्षा विभाग ने आम लोगों से अपील की है कि वे केवल मानकयुक्त एवं सुरक्षित खाद्य पदार्थों का ही उपयोग करें. साथ ही खाद्य मिलावट, अखाद्य रंगों के प्रयोग, एक्सपायरी उत्पादों की बिक्री या खाद्य सुरक्षा नियमों के किसी भी उल्लंघन की सूचना विभाग को दें. विभाग ने स्पष्ट किया कि जनस्वास्थ्य की सुरक्षा, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा तथा तंबाकू मुक्त वातावरण के निर्माण के लिए ऐसे निरीक्षण एवं छापेमारी अभियान आगे भी नियमित रूप से जारी रहेंगे.

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