Ranchi: सिविल कोर्ट रांची में ACB के विशेष न्यायाधीश ओंकार नाथ चौधरी की अदालत ने घूस लेने के आरोपी होमगार्ड ऑफिस सिमडेगा के मुंशी राजू साहू की जमानत याचिका खारिज कर दी है. अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान जमानत देने से इनकार कर दिया. राजू साहू की ओर से 4 जून को जमानत याचिका दाखिल की गई थी. अदालत ने मामले में 5 जून को सुनवाई करते हुए केस डायरी की मांग की थी और अगली सुनवाई के लिए 12 जून की तिथि निर्धारित की थी.
रिश्वत लेते रंगेहाथ किया था गिरफ्तार
राजू साहू पर आरोप है कि उसने ड्यूटी लगाने के लिए होमगार्ड जवान श्रवण कुमार से 7 हजार रुपये रिश्वत की मांग की थी. परेशान होकर श्रवण कुमार ने इसकी शिकायत ACB से की थी. शिकायत मिलने के बाद ACB ने मामले का सत्यापन किया, जिसमें आरोप सही पाया गया. इसके बाद ACB की टीम ने 21 मई 2026 को राजू साहू को रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया था. उसके पास से 21 हजार रुपये नकद भी बरामद किए गए थे. गिरफ्तारी के बाद से ही राजू साहू जेल में बंद है.

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