Report: Yogesh Kumar
Jamtara: जान मारने की नीयत से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल करने के मामले में सोमवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधा कृष्ण की अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया. न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद फतेहपुर थाना क्षेत्र के खजुरिया गांव निवासी फुरकान अंसारी, शरीफ अंसारी, रफीक अंसारी एवं मिनाज अंसारी को दोषी करार दिया. दोषसिद्धि के बाद अदालत ने चारों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में लेते हुए मंडल कारा भेज दिया.

क्या है मामला?
यह मामला फतेहपुर थाना कांड संख्या 07/2025 से संबंधित है. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार पीड़ित अली हुसैन ने आरोपियों को पलंग एवं दरवाजा तैयार कराने के लिए 55 हजार रुपये अग्रिम भुगतान किया था. आरोप था कि निर्धारित समय सीमा के भीतर आरोपियों ने न तो सामान तैयार कर दिया और न ही राशि वापस की.
प्राथमिकी में कहा गया है कि 2 मार्च 2024 को अली हुसैन जब अपनी राशि की मांग करने आरोपियों के पास पहुंचे, तो आरोपियों ने लाठी-डंडे और लोहे की रॉड से उन पर हमला कर दिया. हमले में अली हुसैन गंभीर रूप से घायल होकर घटनास्थल पर ही बेहोश हो गए. घटना की सूचना मिलने पर उनकी पत्नी खातून बीवी मौके पर पहुंचीं और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया. बाद में खातून बीवी ने फतेहपुर थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी.
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल नौ गवाहों का परीक्षण कराया गया. गवाहों के बयान एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने चारों आरोपियों को दोषी ठहराया. अदालत ने सजा के निर्धारण के लिए 23 जून की तिथि तय की है, जिस दिन दोषियों को सुनाई जाने वाली सजा पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा.
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