Ranchi: झारखंड राज्य सहकारिता बैंक के सरायकेला शाखा से 38 करोड़ के घोटाले के मामले में मुख्य आरोपी बनाए गए कारोबारी संजय कुमार डालमिया की जमानत पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. जहां प्रार्थी पक्ष की ओर से अधिवक्ताओं ने दलील पेश की, मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई मुकर्रर की गई है.
जानें पूरा मामला
मामले की सुनवाई न्यायाधीश रोगोंन मुखोपाध्याय एवं न्यायाधीश प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ कर रही है. दरअसल, 22 अगस्त 2019 को सरायकेला थाना में झारखंड राज्य सहकारिता बैंक की सरायकेला शाखा में करीब 38 करोड़ रुपये के घोटाले का मामला दर्ज कराया गया है. इसमें सरायकेला शाखा से व्यवसायी संजय कुमार डालमिया द्वारा विभिन्न कंपनियों के नाम पर 38 करोड़ रुपये लोन लेकर नहीं लौटाए जाने का मामला है.

इसे लेकर को-ऑपरेटिव बैंक के तत्कालीन शाखा प्रबंधक सुनील कुमार सतपथी, सहायक मदन लाल प्रजापति, मैनेजर धीरेंद्र कुमार सवईयां, क्षेत्रीय कार्यालय चाईबासा के एजीएम, लेखापाल शंकर बंदोपाध्याय, एमडी मनोज नाथ शाहदेव, मुख्यालय एजीएम संदीप सेन, सीईओ ब्रजेश्वर नाथ और व्यवसायी संजय कुमार डालमिया को आरोपी बनाया गया है.


