Koderma: विभागीय निर्देश के तहत खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, कोडरमा-सह-रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी ने तत्काल प्रणाली के माध्यम से प्राप्त सात फूड रजिस्ट्रेशन को निलंबित कर दिया है. जांच के दौरान पाया गया कि इन रजिस्ट्रेशन को गलत और अपूर्ण जानकारी देकर प्राप्त किया गया था.
गलत जानकारी देना दंडनीय अपराध
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 61 के तहत गलत अथवा भ्रामक जानकारी देकर फूड लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन प्राप्त करना दंडनीय अपराध है. इसके तहत दोषी पाए जाने पर अधिकतम 10 लाख रुपये तक के अर्थदंड का प्रावधान है.
इन प्रतिष्ठानों का रजिस्ट्रेशन हुआ निलंबित
निलंबित किए गए खाद्य प्रतिष्ठानों में एक्वा प्योर वाटर, असनाबाद, ग्लाजा स्वीट्स, झुमरी तिलैया, साक्षी इंटरप्राइजेज, झुमरी तिलैया, बालाजी ड्रिंकिंग वाटर, झुमरी तिलैया, न्यू देव फार्मा, झुमरी तिलैया, सुकून कैफे, झुमरी तिलैया और ओम महादेव मिष्ठान, झुमरी तिलैया शामिल हैं.
खाद्य कारोबारियों को विभाग की चेतावनी
खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अभिषेक आनंद ने सभी खाद्य कारोबारियों को निर्देश दिया है कि फूड लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय सही और पूरी जानकारी ही उपलब्ध कराएं. उन्होंने कहा कि तत्काल फूड लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन के लिए केवल बेहद जरूरी या आपात स्थिति में ही आवेदन किया जाए.
सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट से करें आवेदन
खाद्य सुरक्षा विभाग ने कारोबारियों से अपील की है कि आवेदन के लिए केवल आधिकारिक वेबसाइट का ही इस्तेमाल करें. किसी भी अनधिकृत वेबसाइट के माध्यम से आवेदन न करें. आवेदन में किसी तरह की परेशानी होने पर खाद्य सुरक्षा कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है.
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