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शर्तें पूरी न करने पर कंपनी को झटका, पश्चिम सिंहभूम के 111 हेक्टेयर के विशाल लौह अयस्क ब्लॉक की नीलामी प्रक्रिया स्वतः समाप्त
Ranchi: झारखंड में खनन और खनिज संसाधनों के आवंटन को लेकर राज्य सरकार ने एक बड़ा कड़ा कदम उठाया है. झारखंड सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग ने पश्चिम सिंहभूम जिले में स्थित ‘भानगांव लौह अयस्क ब्लॉक’ के आवंटन को रद्द कर दिया है. सरकार ने यह कार्रवाई कर्नाटक की कंपनी M/s South West Mining Ltd. के खिलाफ की है, जो इस माइनिंग ब्लॉक की ‘प्रिफर्ड बिडर’ (पसंदीदा बोलीदाता) चुनी गई थी. अब विभाग इस बेशकीमती खनिज ब्लॉक की नए सिरे से नीलामी करने की तैयारी में है.
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क्या है पूरा मामला और क्यों रद्द हुआ आवंटन?
खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आदेश (संख्या- ख.नि.(लौह)-18/2021-1645/एम., रांची, दिनांक 18-06-2026) के अनुसार, कर्नाटक के बेल्लारी की कंपनी साउथ वेस्ट माइनिंग लिमिटेड को भानगाँव आयरन ओर ब्लॉक (कुल क्षेत्रफल 111 हेक्टेयर) के लिए 28 अगस्त 2018 को ‘लेटर ऑफ इंटेंट’ जारी किया गया था. इस लेटर ऑफ इंटेंट की निर्धारित कानूनी अवधि 27 अगस्त 2021 को ही समाप्त हो गई थी. इसके बावजूद, प्रिफर्ड बिडर (कंपनी) द्वारा ससमय आवंटन की अनिवार्य शर्तों और नियमों का अनुपालन नहीं किया गया. शर्तों का उल्लंघन और लापरवाही बरतने के कारण सरकार ने ‘मिनरल (ऑक्शन) रूल्स, 2015’ के नियम 10 के उप-नियम 6 का हवाला देते हुए इस पूरे ऑक्शन प्रोसेस (नीलामी प्रक्रिया) को स्वतः निरस्त घोषित कर दिया है.
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