Hazaribagh: शहरी क्षेत्र की चरमराती यातायात व्यवस्था को सुचारू, सुरक्षित और जाम मुक्त बनाने के लिए जिला प्रशासन ने एक बड़ा और कड़ा कदम उठाया है. सदर अनुमंडल पदाधिकारी आदित्य पांडेय के निर्देश पर अब हजारीबाग शहरी क्षेत्र में भारी मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर प्रतिदिन सुबह 08:00 बजे से लेकर रात्रि 09:00 बजे तक पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है. प्रशासन ने यह नई व्यवस्था पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए तत्काल प्रभाव से लागू की है, ताकि दिन के समय शहर की सड़कों पर गाड़ियों के बढ़ते भारी दबाव को कम किया जा सके और आम जनता को सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिल सके.

शहर की घेराबंदी, इन 8 प्रमुख रास्तों और मोड़ों पर रहेगा वर्जित प्रवेश
एसडीएम द्वारा जारी निर्धारित आदेश के तहत प्रतिदिन सुबह 8 से रात 9 बजे तक शहर के सभी मुख्य प्रवेश द्वारों पर भारी वाहनों की नो-एंट्री रहेगी. प्रशासन ने जिन प्रमुख स्थानों को चिन्हित करते हुए भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित किया है, उनमें भारत माता चौक (बाईपास मोड़), रसुलीगंज चौक (बड़कागांव की ओर), लेपो रोड स्थित रेलवे ओवर ब्रिज का मोड़, छड़वा गदोखर मोड़, सिंघानी मोड़, चानो रोड ओवर ब्रिज के पास, नगवां टोल प्लाजा व बाइपास मोड़ के पास और कटकमदाग थाना क्षेत्र का ग्राम बेंदी शामिल हैं. इन सभी पॉइंट पर भारी गाड़ियों को रोक दिया जाएगा.
आदेश का उल्लंघन करने वालों पर चलेगा कानूनी हंटर
अनुमंडल पदाधिकारी आदित्य पांडेय ने इस नए ट्रैफिक नियम को धरातल पर उतारने के लिए संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए हैं. उन्होंने साफ कहा है कि इस आदेश का हर हाल में सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए. यदि कोई भी भारी वाहन चालक तय समय सीमा के भीतर नियमों का उल्लंघन कर शहरी सीमा में घुसने का प्रयास करता है, तो उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन की इस कड़ाई से अब आम नागरिकों को शहर के भीतर लगने वाले भीषण जाम और संभावित हादसों से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.
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