Ranchi: ओडिशा से गांजा लाकर झारखंड में खपाने वाले अंतरराज्यीय मादक पदार्थ गिरोह के तस्कर कुंदन कुमार को कानून ने उसके अंजाम तक पहुंचा दिया है. रांची के अपर न्याययुक्त शैलेंद्र कुमार की अदालत ने दोषी कुंदन कुमार को 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना न भरने की स्थिति में उसे 1 साल की अतिरिक्त साधारण कैद काटनी होगी.
क्या है पूरा मामला
यह मामला 30 जुलाई 2022 का है. हटिया डीएसपी को मिली एक गुप्त सूचना के बाद जगरनाथपुर थाना पुलिस ने लटमा रोड पर सघन चेकिंग अभियान चलाया था. इसी दौरान खूंटी की तरफ से आ रही एक बाइक पर सवार दो युवक पुलिस को देखकर भागने लगे. पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए घेराबंदी की और खदेड़कर कुंदन कुमार समेत एक नाबालिग को दबोच लिया.जब पुलिस ने दोनों की तलाशी ली, तो उनके पास से 5.3 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ. पूछताछ में खुलासा हुआ कि दोनों आरोपी मूल रूप से बिहार के वैशाली के रहने वाले हैं और ओडिशा से लाए गए गांजे को नामकुम के तुंबागुटू स्थित एक दुकान में बेचने जा रहे थे. अदालत ने 12 जून को ही कुंदन को दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया था, जिसके बाद अब सजा का ऐलान किया गया है.
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