पलामू: मेदिनीनगर में खाद्य प्रतिष्ठानों पर सख्त कार्रवाई, बिना लाइसेंस और एक्सपायरी सामान मिलने पर जुर्माना

Palamu: खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी लव कुमार गुप्ता ने डालटनगंज के गायत्री मंदिर रोड स्थित सुदना क्षेत्र में सात खाद्य प्रतिष्ठानों का औचक...

Palamu: खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी लव कुमार गुप्ता ने डालटनगंज के गायत्री मंदिर रोड स्थित सुदना क्षेत्र में सात खाद्य प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया. इस कार्रवाई के दौरान अंशिका जनरल स्टोर. केक स्टार. साहू किराना एंड जनरल स्टोर. उजाला बेकरी. अंदाज किराना स्टोर. मनीष जनरल स्टोर एवं छोटू जनरल स्टोर की गहन जांच की गई.

भारी अनियमितताएं उजागर

निरीक्षण के क्रम में भारी अनियमितताएं उजागर हुई हैं. अंशिका जनरल स्टोर और अंदाज किराना स्टोर बिना किसी वैध खाद्य अनुज्ञप्ति के संचालित होते पाए गए. इसके अलावा इन दुकानों में एक्सपायरी सामान की बिक्री. साफ-सफाई का अभाव और भंडारण में भारी लापरवाही देखी गई. जिसके बाद दोनों संचालकों को कड़ी चेतावनी देते हुए उन पर आर्थिक जुर्माना लगाया गया है.

Also Read: HC ने सरायकेला डीसी को फटकार लगाते हुए रेंट रिसिप्ट जारी करने का दिया आदेश, याचिका निष्पादित

बिना लाइसेंस संचालित दुकानें

इसी प्रकार मनीष जनरल स्टोर और छोटू जनरल स्टोर भी बिना लाइसेंस के चलते पाए गए. जिन्हें तत्काल अनुज्ञप्ति प्राप्त करने का निर्देश देते हुए दंडित किया गया. वहीं केक स्टार. साहू किराना और उजाला बेकरी को भी अपनी व्यवस्थाओं में सुधार करने की हिदायत दी गई है.

व्यापारियों को सख्त निर्देश

खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने बढ़ते तापमान और उमस के कारण खाद्य सामग्रियों के जल्द खराब होने की आशंका को देखते हुए सभी कारोबारियों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने स्पष्ट कहा है कि सभी प्रतिष्ठान अनिवार्य रूप से फूड लाइसेंस प्राप्त करें और परिसर में स्वच्छता एवं हाइजीन का पूरा ध्यान रखें.

नियमों का पालन जरूरी

किसी भी सूरत में बासी. सड़ी-गली या एक्सपायरी सामग्री का विक्रय नहीं होना चाहिए. निर्माण कार्यों में केवल एफएसएसएआई प्रमाणित फूड कलर का ही सीमित मात्रा में उपयोग करने और पैकेज्ड फूड पर लाइसेंस नंबर एवं निर्माण तिथि अंकित करने का आदेश दिया गया है. विभाग ने चेतावनी दी है कि यह निरीक्षण अभियान निरंतर जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

सम्बंधित ख़बरें

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *