Ranchi: लैंड रेंट रिसिप्ट जारी नहीं किए जाने को लेकर सरायकेला डीसी को झारखंड हाई कोर्ट से कड़ी फटकार लगी है. दरअसल बीते 8 अप्रैल को सरायकेला डीसी ने प्रार्थी की याचिका के दौरान वर्चुअली उपस्थित होकर यह कहा था कि मामले की जांच कर वे आदेश पारित करेंगे, लेकिन दूसरी ओर सिविल कोर्ट में दायर टाइटल सूट के खिलाफ उन्होंने सेकंड अपील दायर कर दी.
अदालत ने जताई नाराजगी
मामले की सुनवाई दो बार हुई. अहले सुबह हुई सुनवाई के दौरान जब अदालत को पता चला कि पूर्व सुनवाई में डीसी ने मामले की जांच के बजाय सेकेंड अपील दायर कर दी है, तो अदालत ने कड़ी नाराजगी जाहिर की और दोपहर 1:00 बजे तक सरायकेला डीसी को उपस्थित होने का निर्देश दिया. इसके बाद डीसी वर्चुअल माध्यम से उपस्थित हुए, जहां अदालत ने पूछा कि टाइटल सूट के खिलाफ सेकंड अपील क्यों दाखिल की गई. इस पर सरायकेला डीसी संतोषजनक जवाब नहीं दे सके.
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रेंट रिसिप्ट जारी करने का निर्देश
अदालत ने फटकार लगाते हुए जल्द से जल्द प्रार्थी का लैंड रेंट रिसिप्ट जारी करने को कहा. साथ ही अदालत ने अपने आदेश को यूपीएससी भेजने की बात भी कही. दरअसल प्रार्थी की एक जमीन आदित्यपुर के गम्हरिया में है, जिसका लैंड रेंट रिसिप्ट नहीं होने की वजह से लगान रसीद नहीं कट रहा था. प्रार्थी ने टाइटल सूट दाखिल किया, जिसमें उसके पक्ष में फैसला भी आया, लेकिन इसके बावजूद रेंट रिसिप्ट जारी नहीं किया गया.
इसके बाद प्रार्थी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी, जहां पहली सुनवाई में रेंट रिसिप्ट जारी करने का आश्वासन मिला, लेकिन दूसरी ओर सेकंड अपील दायर कर दी गई. इस पर अदालत को जानकारी होने पर फटकार के साथ आदेश का अनुपालन करने की बात कहकर मामले को निष्पादित कर दिया.
