Ranchi: टेरर फंडिंग मामले के आरोपी व्यवसायी विनीत कुमार अग्रवाल को NIA के विशेष न्यायाधीश अभिमन्यु कुमार की अदालत ने जमानत दे दी. मामला टंडवा थाना कांड संख्या-2/2016 से जुड़ा है. सिमरिया थाना के दारोगा रामधारी सिंह के बयान पर टंडवा थाना में यह केस दर्ज हुआ था. मामले में विनोद गंझू, मुनेश गंझू, प्रदीप राम, बीरबल गंझू, गोपाल सिंह भोक्ता उर्फ ब्रिजेश गंझू, मुकेश गंझू, कोहराम जी, अकरमण जी उर्फ रविंद्र गंझू, अनिश्चय गंझू, दीपू सिंह उर्फ भीकन, बिंदु गंझू उर्फ बिंदेश्वर गंझू और भीकन गंजू आदि मुख्य आरोपी हैं. इसमें प्रतिबंधित नक्सली संगठन को सहयोग करने, व्यवसायियों से लेवी वसूलने और अवैध हथियार रखने का आरोप है.
यह भी पढ़ें: टाटा जू ने खोया ‘जोया’, 16 साल तक पर्यटकों की पसंद रही अफ्रीकी शेरनी
पुलिस ने हथियार और लेवी के पैसे किया था बरामद
मामले में कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी. अनुसंधान के क्रम में पुलिस ने विनोद गंझू के तकिया के नीचे से हथियार बरामद किया था. उसकी निशानदेही पर मुनेश गंझू. प्रदीप राम, बीरबल गंझू को गिरफ्तार किया गया था. उसके पास से हथियार, लेवी में वसूले रुपये भी पुलिस ने बरामद किया था. बाद में अनुसंधान के क्रम में कुछ और आरोपियों के नाम भी मिले, जिसमें विनीत अग्रवाल भी थे.
यह भी पढ़ें: रेडिसन ब्लू और बीएनआर बना वार रूम, शह-मात के खेल के बीच जयराम ने अब भी नहीं खोले पत्ते



