UPSC मेडिकल परीक्षा को लेकर रांची में धारा 163 लागू, परीक्षा केंद्रों के आसपास जुटने पर रोक

Ranchi: UPSC की कंबाइंड मेडिकल सर्विस-2026 परीक्षा को शांतिपूर्ण और कदाचारमुक्त कराने के लिए रांची जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं....

Section 163 imposed in Ranchi for UPSC medical exam, prohibiting gathering around exam centres

Ranchi: UPSC की कंबाइंड मेडिकल सर्विस-2026 परीक्षा को शांतिपूर्ण और कदाचारमुक्त कराने के लिए रांची जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं. 2 अगस्त को होने वाली परीक्षा के दौरान शहर के तीन परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में धारा 163 (निषेधाज्ञा) लागू रहेगी. जिला प्रशासन के अनुसार यह आदेश 2 अगस्त सुबह 6:30 बजे से शाम 7 बजे तक प्रभावी रहेगा. परीक्षा के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई है. निषेधाज्ञा के दौरान परीक्षा केंद्रों के आसपास पांच या उससे अधिक लोगों के एक साथ जमा होने पर रोक रहेगी. इसके अलावा लाउडस्पीकर के इस्तेमाल, हथियार लेकर चलने और किसी भी तरह की सभा या प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं होगी. सरकारी ड्यूटी में लगे अधिकारी-कर्मचारी इस आदेश से बाहर रहेंगे. प्रशासन ने अभ्यर्थियों और आम लोगों से अपील की है कि परीक्षा के दौरान जारी निर्देशों का पालन करें, ताकि परीक्षा शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो सके.

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