Simdega: माननीय उच्च न्यायालय, झारखंड के आदेश के अनुपालन में उपायुक्त, एवं अनुमंडल पदाधिकारी के संयुक्त निर्देश पर गुरुवार को नगर परिषद, और खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने शहर के विभिन्न मीट, और चिकन दुकानों में विशेष जांच अभियान चलाया. अभियान के दौरान दुकानदारों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006, के प्रावधानों की जानकारी दी गई.
निर्धारित मानकों का पालन करने का निर्देश
अधिकारियों ने नगर परिषद से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी), एवं वैध खाद्य सुरक्षा लाइसेंस अनिवार्य रूप से लेने, और निर्धारित मानकों का पालन करने का निर्देश दिया. बिना वैध लाइसेंस के कारोबार करने वालों को सख्त चेतावनी दी गई कि भविष्य में उल्लंघन पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006, के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी
अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने, खाद्य मिलावट पर रोक लगाने, और खाद्य सुरक्षा कानूनों का प्रभावी पालन सुनिश्चित करने के लिए जिले में नियमित रूप से ऐसे संयुक्त अभियान चलाए जाएंगे. साथ ही आम नागरिकों से भी अपील की गई कि खाद्य पदार्थों में मिलावट, या तंबाकू नियमों के उल्लंघन की सूचना संबंधित विभाग को दें, ताकि समय पर आवश्यक कार्रवाई की जा सके. अधिकारियों ने कहा कि जनस्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए भविष्य में भी इस प्रकार की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी.
